अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित भुदः द प्राइड ऑफ इंडिया की अवैध स्ट्रीमिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। निर्माता की ओर से इस संबंध में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद फैसला आया है।
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म ‘दृश्यम 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। वहीं, अभिनेता की 2021 में आई फिल्म ‘भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया’ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 700 वेबसाइट जो अवैध तरीके से इसकी स्ट्रीमिंग कर रही है उन्हें इसे हमेशा के लिए अपने डोमेन से हटाना होगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह में यह आदेश पारित किया है।
दरअसल, फिल्म निर्माता की ओर से इस संबंध में केस दायर कर अवैध तरीके से हो रही स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके पहले अगस्त में कोर्ट ने एक अंतरिम इंजक्शन ऑर्डर पारित किया था, जिसमें 42 वेबसाइट पर रोक लगाई गई थी। ऐसा कॉपीराइट और ब्रॉडकास्ट के नियमों की अनदेखी होने पर किया गया था। लेकिन बाद में पाया गया कि 689 और ऐसी वेबसाइट हैं, जिनपर अवैध तरीके से स्ट्रीमिंग हो रही है।
वहीं, अब कोर्ट ने निर्माता के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। निर्माता ने कहा था कि अगर फिल्म ऐसे ही अवैध तरीके से दिखाई जाती रही तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। वहीं, कोर्ट ने इन अवैध वेबसाइट को फिल्म को हमेशा के लिए हटाने का आदेश दिया है और उसके साथ कहा है कि जिन साइटों पर यह फिल्म अवैध तरीके से दिखाई गई है उनके डोमेन नेम को सस्पेंड या लॉक कर दिया जाएगा।
VAISHALI SHARMA
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